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बिग ब्रेकिंग न्यूज़ : जनपद पीलीभीत  माननीय हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के निलंबन को विधि विरुद्ध मानते हुए पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा पारित आदेश को किया रद्द।

बिग ब्रेकिंग न्यूज़ : जनपद पीलीभीत

 माननीय हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी के निलंबन को विधि विरुद्ध मानते हुए पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा पारित आदेश को किया रद्द।

 दिनांक 21 नवंबर 2025 को जारी निलंबन आदेश को माननीय न्यायालय ने अवैध करार दिया।

 न्यायालय के अनुसार उक्त आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के प्रतिकूल है।

 माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जांच लंबित रहते हुए बिना ठोस आधार के निलंबन आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

 न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल समाचार पत्रों की सुर्खियों को साक्ष्य मानकर दंडात्मक कार्रवाई करना विधि सम्मत नहीं है।

 माननीय हाईकोर्ट के अनुसार प्रशासनिक निर्णय न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है।

 न्यायालय ने माना कि निलंबन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत।

 माननीय हाई कोर्ट से तत्कालीन थाना प्रभारी प्रकाश सिंह को बड़ी राहत।

 तत्कालीन घुंघचाई थाना प्रभारी प्रकाश सिंह का निलंबन माननीय हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित।

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